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कंगना रनौत को फिलहाल गिरफ्तारी से मिली राहत, मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कही ये बात

मुम्बई पुलिस ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट  से कहा कि वे अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके सोशल मीडिया...
कंगना रनौत को फिलहाल गिरफ्तारी से मिली राहत, मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कही ये बात

मुम्बई पुलिस ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट  से कहा कि वे अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में 25 जनवरी, 2022 तक गिरफ्तार नहीं करेगी। कंगना रनौत को कोर्ट द्वारा कुछ अंतरिम राहत देने के बाद पुलिस ने यह बयान दिया है।

पुलिस का यह भी कहना है कि कंगना रनौत इस मामले में पुलिस का सहयोग नहीं कर रही हैं। जिसपर कंगना के वकील ने कहा है कि वह पुलिस के सामने पेश होने को तैयार है, लेकिन मामले में उनकी गिरफ्तारी होने की आशंका है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत प्रदान करते हुए 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने को कहा है।

न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मुद्दे में रानौत के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का बड़ा सवाल शामिल है। रनौत ने इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस साल नवंबर में मुंबई के खार पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए।

अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, रनौत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने 21 नवंबर को किए गए उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपत्ति जताई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं बना है।

अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी एक सिख निकाय के कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध को खालिस्तानी आंदोलन के रूप में चित्रित किया है।

कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने भले ही आज सरकार की बांह मरोड़ दी। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक महिला प्रधानमंत्री ने इन्हें कुचला था। चाहे इसकी वजह से देश को कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़ा हो।

पुलिस ने तब कंगना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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