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मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: 3 दिन की बहस के बाद बॉम्बे HC से कैसे मिली आर्यन को जमानत, जानें- NCB का पक्ष कैसे पड़ा कमजोर

शाहरुख के बेटे आर्यन खान बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहाई हो...
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: 3 दिन की बहस के बाद बॉम्बे HC से कैसे मिली आर्यन को जमानत, जानें- NCB का पक्ष कैसे पड़ा कमजोर

शाहरुख के बेटे आर्यन खान बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहाई हो गए हैं। गुरुवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद भी कागजात समय-सीमा के भीतर जेल अधिकारियों को नहीं मिलने की वजह से शुक्रवार को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ी थी। हालांकि, आज सुबह-सुबह करीब 5.30 बजे कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के लिए ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स सुबह 5.30 बजे खोला गया। इस केस को हाईकोर्ट में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने लड़ा है। उनके साथ जानेमाने वकील सतीश मानशिंदे ने भी दलील पेश की है। मानशिंदे रिया चक्रवर्ती का भी केस लड़ रहे हैं। उन्होंने ही चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से जमानत दिलवाई थी।

जानते हैं कि हाईकोर्ट में आर्यन की तरफ से वो कौन-कौन सी मुख्य दलीले दी गईं, जिसकी वजह से आर्यन को जमानत मिली है...

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मुकुल रोहतगी द्वारा दी गई दलीलें

मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की ओर से उन्होंने कहा, "मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम ड्रग्‍स था। इसमें एनसीबी ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है, जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं। वहीं, मुझ पर लागू किया जा रहा है। जहाज पर और 1,300 लोग मौजूद थे। इस बात का सबूत ही नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था। उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6 ग्राम नहीं, उनके पास 200 ग्राम होता है। एनसीबी कह रही है यह संयोग नहीं है। यदि यह संयोग नहीं है तो यह साजिश है। संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है। अगर दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?"

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मामले में मिली अन्य आरोपियों को जमानत

आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से पहले मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मनीष राजगरिया और अविन साहू को कोर्ट से जमानत मिली थी। मनीष राजगरिया के पास ड्रग्स का पजेशन दिखाया गया था, लेकिन पंचनामे की कॉपी में यह स्पष्ट था कि राजगरिया के पास से गांजा नहीं मिला था। उसे सुरक्षा अधिकारी ने गांजा हैंडओवर किया था। इसके अलावा अविन साहू पर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का आरोप लगा था।

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क्लीयर आपराधिक बैकग्राउंट

इस केस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का पुराना रिकॉर्ड भी देखा गया है। ये तीनों ही पहले किसी भी प्रकार के कोई भी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं पाए गए। ऐसे में कोर्ट ने इसके साथ ही अन्य बातों पर ध्यान देते हुए तीनों को जमानत दे दी।

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शर्तों के साथ जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश पर आर्यन खान को 14 शर्तों के साथ जमानत दी गई। इन शर्तों के अनुसार वे पुलिस को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, हर शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश होना होगा, एक लाख का पर्सनल बांड जमा कराना, पासपोर्ट सरेंडर करना और अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्‍तों से बात नहीं करने जैसी शर्तें शामिल हैं, जिन्‍हें तीनों को मानना होगा।

समीर वानखेड़े और नवाब महिलक के आरोपों से दूरी

आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों और उनके वकीलों की ओर से महाराष्‍ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्‍टर समीर वानखेड़े के बीच जारी आरोप- प्रत्‍यारोपों से दूरी बनाना भी उनके पक्ष में गया।

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