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मसूद अजहर पर कसा शिकंजा, पाकिस्तान में जब्त होंगी संपत्ति, यात्रा करने पर भी लगा बैन

जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषत किए जाने के बाद उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो...
मसूद अजहर पर कसा शिकंजा, पाकिस्तान में जब्त  होंगी संपत्ति, यात्रा करने पर भी लगा बैन

जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषत किए जाने के बाद उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने और उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। पाकिस्तान में रहने वाले अजहर के हथियार खरीदने-बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना से मिली।

इस अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने आदेश पारित कर दिया है कि मसूद अजहर के खिलाफ रेजोल्यूशन 2368 (2017 का) पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आदेश का पालन करें। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उस पर यात्रा, हथियारों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाए जाएं, उसके फंड और अन्य वित्तिय संसाधनों को जब्त कर लिया जाए। यह भी बता दें कि वैश्विक आतंकी घोषित हुए अजहर को कोई भी देश वीजा नहीं देगा।  

 

संपत्ति जब्त

 

अधिसूचना के अनुसार, इन व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के धन और अन्य वित्तिय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों को बिना देरी किए जब्त किया जाए। जिसमें इन व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या खरीदी गई संपत्ति, इनके या इनकी तरफ से या इनके निर्देश पर कार्य करने वाली संपत्ति से अर्जित धन भी शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाए कि न तो यह धन न ही दूसरा कोई फंड, वित्तिय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों की पहुंच इनतक देश के किसी नागरिक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हो।

 

यात्रा पर प्रतिबंध

 

इन व्यक्तियों को राज्य के किसी भी हिस्से में आने से रोकें और राज्यों से कहा जाता है कि उन्हें इस पत्र में लिखी बातों को मानते हुए उसे अपने यहां प्रवेश नहीं देना है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के लिए या किसी मामले के संबंध में जहां जरूरी हो उसे यात्रा करने की अनुमति होगी।

 

हथियारों की खरीद फरोख्त

 

इन व्यक्तियों, समूहों, उपक्रम और संस्थाओं को देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हथियारों की बिक्री, हस्तांतरण और सप्लाई करने पर रोक लगाई जाती है। इनके झंडे, विमान, गोला बारूद सहित सभी तरह के हथियार, सैन्य वाहन और उपकरण, अर्धसैनिक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता, सैन्य गतिविधियों से संबंधित सहायता या प्रशिक्षण पर रोक लगाई जाती है।

इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने बुधवार को अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। जैश ने फरवरी में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी।

पाक विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था अधिसूचना में

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा था, ‘संघ सरकार को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अजहर के खिलाफ प्रस्ताव 2368 (2017) का पूर्ण रूप से पालन होगा।’ सरकार ने अधिकारियों को अधिसूचना के आधार पर जैश सरगना के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के प्रयास में कई बार रोड़ा अटका चुका है चीन

बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। इससे पहले चीन मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के प्रयास में कई बार रोड़ा अटका चुका था।

मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसी साल 14 फरवरी को पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में CRPF के 40 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थीं।

 

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