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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल कैद की सजा

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी...
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल कैद की सजा

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई।

इमरान खान को पहली बार 9 मई, 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को यह नई सजा ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान सरकार पर जेल के अंदर इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है।

जियो न्यूज के मुताबिक, शनिवार को एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मामले में 17-17 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने अडियाला जेल में 80 सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को मामूली कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।

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