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वोट देना मेरा लोकतांत्रिक हक, पर भारत नहीं जा सकताः विजय माल्या

भगोड़े शराब व्यवसायी और दो बार कर्नाटक से राज्य सभा पहुंचे विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में...
वोट देना मेरा लोकतांत्रिक हक, पर भारत नहीं जा सकताः विजय माल्या

भगोड़े शराब व्यवसायी और दो बार कर्नाटक से राज्य सभा पहुंचे विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में वोट देना मेरा लोकतांत्रिक हक है पर अभी मैं भारत नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जमानत की शर्तें ऐसी हैं कि मेरा वहां जाना संभव नहीं है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का सामना कर रहे विजय माल्या ने अभी लंदन में शरण ले रखी है। इस बीच लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में माल्या के भारत प्रत्यर्पण मामले में जिरह हुई। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई रखी है


62 वर्षीय माल्या 10 अप्रैल 2002 से नौ अप्रैल 2008 और एक जुलाई 2010 से दो मई 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल 30 जून 2016 को खत्म होने वाला था। मगर उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। जब माल्या से कर्नाटक चुनावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति पर नजदीकी नजर नहीं रख रहा हूं, इस कारण इस मामले में मेरा कोई मत नहीं है।

वह भारत में धोखाधड़ी और 9,000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में वांछित हैं। गौरतलब है कि 9000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता और कर चोरी मामले में उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत की अर्जी पर 4 दिसंबर से सुनवाई चल रही है। भारत की अर्जी पर दो बार गिरफ्तार हो चुके विजय माल्या 6.5 लाख पौंड के जमानत बांड पर फिलहाल बाहर हैं।

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