Advertisement

जाधव के जबरन लिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं: भारत

भारत ने हेग की इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव के मामले में अपना पक्ष रख दिया है। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने आईसीजे में पैरवी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान ने जबरन लिए गए इकबालिया बयान के आधार पर जाधव को फांसी की सजा सुना दी है। दूसरी ओर पाकिस्तान के वकील क्यू. सी. कुरैशी ने भारत के दावों को खारिज करते हुए कहा है जाधव के मामले में इकबालिया बयान का वीडियो पुख्ता सबूत है।
जाधव के जबरन लिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं: भारत

साल्वे ने कहा कि जाधव मामले में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और मानवाधिकारों को ताक पर रख दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत ने 16 बार मदद की गुहार लगाई लेकिन जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई। काउंसलर की मदद की बात तो दूर जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारत को कोई जानकारी तक नहीं दी गई। साल्वे ने कहा कि जाधव को सजा सुनाने के लिए उसके इकबालिया बयान को आधार बनाया गया है जबकि असलियत यह है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और जबरदस्ती बयान लिया गया। यह बयान जाधव से उस वक्त जबरन लिया गया था जब वह पाकिस्तानी सेना की हिरासत में थे।

पाकिस्तान ने जाधव के ट्रायल को लेकर कोई दस्तावेज भी भारत को नहीं दिया गया। जाधव के परिजनों ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा आवेदन दिया था मगर उनके वीजा आवेदन भी अबतक लंबित हैं। कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने के लिए  वकील नहीं दिया गया वकील। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट भारत को नहीं दी। ऐसे में पाकिस्तान ने वियना संधि की धारा 36(1बी) का उल्लंघन किया। साल्वे ने कहा कि भारत को शक है कि आईसीजे में सुनवाई जारी रहने के दौरान ही जाधव को फांसी दी जा सकती है। भारत चाहता है कि कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को तत्काल अमान्य करार दिया जाए। आईसीजे में पक्ष रखने के बाद साल्वे ने कहा कि भारत ने अपनी बात कह दी है अब फैसला आईसीजे को करना है।

 

पाकिस्तान ने भारत के दावों को नकारा

दूसरी ओर पाकिस्तान ने जाधव पर भारत के दावों को नकार दिया है। आईसीजे में पाकिस्तान का पक्ष रखते हुए क्यू.सी. कुरैशी ने कहा कि जाधव के खिलाफ इकबालिया बयान का वीडियो मौजूद है जो कि पुख्ता सबूत है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जाधव को ईरान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से पकड़ा गया है। भारत के इस आरोप पर कि जाधव की गिरफ्तारी की सूचना उसे नहीं दी गई, कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव मामले की पूरी जांच डिटेल भारत को दी गई थी। इसके अलावा भारत को आरोपों और पासपोर्ट की कॉपी भी दी गई भी मगर भारत ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि जाधव मामले में वियना कन्वेंशन नहीं लागू होता। कुरैशी यहीं नहीं रुके उन्होंने भारतीय मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि भारत की मीडिया ने आईसीजे के जाधव मामले में पाकिस्तान से किए गए अनुरोध को गलत तरीके से पेश किया और इसे पाकिस्तान पर भारत की जीत की तरह दिखाया। कुरैशी ने कोर्ट में जाधव के इकबालिया बयान के वीडियो को चलाने की अनुमति मांगी मगर कोर्ट ने यह अनुमति नहीं दी। पाकिस्तान ने मांग की है कि मामले में भारत की अपील खारिज की जाए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad