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अब ऑस्ट्रेलिया में होगी समलैंगिक शादी, कानून को मिली संसद से मंजूरी

ऑस्ट्रेलिया में अब समलैंगिक शादी करना कानूनी रूप से संभव हो जाएगा। इसके लिए समलैंगिंग शादी वाले बिल...
अब ऑस्ट्रेलिया में होगी समलैंगिक शादी, कानून को मिली संसद से मंजूरी

ऑस्ट्रेलिया में अब समलैंगिक शादी करना कानूनी रूप से संभव हो जाएगा। इसके लिए समलैंगिंग शादी वाले बिल को आज संसद की मंजूरी मिल गई। इससे देश में दशकों से चल रहा विवाद समाप्त हो जाएगा।

संसद के 150 सदस्यीय निचले सदन ने भारी जोश, खुशी और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस कानून को मंजूरी दी। हालांकि चार सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। इससे पहले उच्च सदन में इस बिल को 43-12 से पारित किया गया था। प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबल ने सदन में कहा, “आज का दिन प्यार, समानता और सम्मान के लिए अविस्मरणीय दिन है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कर दिखाया।” उन्होंने कहा,” हर ऑस्ट्रेलियाई को अपनी बात कहने का हक है और उन्होंने इसे सही बताया। आइए इनके साथ चलें।”

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">It&#39;s time for more marriages. <br>More commitment. <br>More love. <br>More respect. <br>Marriage equality has passed!</p>&mdash; Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) <a href="https://twitter.com/TurnbullMalcolm/status/938671935608647680?ref_src=twsrc%5Etfw">December 7, 2017</a></blockquote>

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विपक्षी लेबर नेता बिल शॉर्टेन ने भी बिल पारित होने को ऑस्ट्रेलिया के अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह जश्न मनाने का समय है। यह ऐतिहासिक सुधार शनिवार से लागू हो जाएगा। इस दिन समलैंगिक युगल अपनी शादी के लिए नोटिस दे सकेंगे। इसके बाद उन्हें शादी के लिए एक महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा।

समलैंगिग शादी के लिए अभियान चलाने वाले देश की राजधानी कैनेबेरा में संसद के सामने जुटे और इस ऐतिहासिक घटना के लिए खुशी का इजहार किया। समलैंगिंक शादियों के लिए कानून बनाने के लिए बिल देश में हुए जनमत संग्रह के बाद लाया गया। इस बिल के पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया उन 20 से अधिक देशों में शामिल हो गया जहां समलैंगिग शादियों को मान्यता मिली हुई है।

जनमत संग्रह में देश की कुल आबादी के 79.5 फीसदी लोग शामिल हुए। 61.6 प्रतिशत लोगों ने समलैंगिक शादियों के पक्ष में मतदान किया जबकि 38.4 फीसदी लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया। समलैंगिक शादी पर सरकार ने आठ सप्ताह तक पोस्टल सर्वे चलाए और लोगों की राय ली। हालांकि इस सर्वे में शामिल होने और अपनी राय देने की कोई बाध्यता नहीं थी।

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