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ट्रंप ने इमिग्रेशन निलंबन आदेश पर किया साइन लेकिन एच 1-बी पेशेवर वीजा-धारकों को छूट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोनावायरस महामारी के चलते अमेरिका में अप्रवासन (इमिग्रेशन) को...
ट्रंप ने इमिग्रेशन निलंबन आदेश पर किया साइन लेकिन एच 1-बी पेशेवर वीजा-धारकों को छूट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोनावायरस महामारी के चलते अमेरिका में अप्रवासन (इमिग्रेशन) को अस्थाई रूप से बंद करने के विशेष आदेश पर दस्तखत कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश में हस्ताक्षर के बाद कहा कि हमने अमेरिकी कामगारों की रक्षा के लिए अमेरिका में इमिग्रेशन पर अस्थायी रोक लगा दी है। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अगले 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। हालांकि यह आदेश एच 1-बी पेशेवर वीजा-धारकों पर लागू नहीं होगा। ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक, दूसरे देशों के लोग अभी अमेरिका में नौकरी के लिए नहीं जा पाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि देश में फैलते इस अदृश्य दुश्मन के हमले और अमेरिकी लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए मैं आज एक अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिका में विदेशियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा रहा हूं। यह रोक 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। इसके बाद उस समय की आर्थिक स्थितियों के आधार पर किसी भी विस्तार या संशोधन की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा। कोरोनावायरस महामारी के चलते अमेरिका में रिकॉर्ड संख्या में छंटनी हो रही है और पिछले सप्ताह 2.2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों ने बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन किया है। ट्रंप ने कहा कि यह आदेश सुनिश्चित करेगा कि सभी पृष्ठभूमि के बेरोजगार अमेरिकी हमारी अर्थव्यवस्था फिर से दुरुस्त होने के बाद सबसे पहले नौकरी पा सकेंगे।

हालांकि, उन्होंने बार-बार आदेश में कहा कि जिन 22 मिलियन अमेरिकियों ने अपनी नौकरी खो दी है, उन्हें इस प्रतिबंध से संरक्षित किया जाएगा, संभावित प्रवासियों के लिए इसमें कई छूट हैं और यह अस्थायी कार्य वीजा पर आने वालों को कवर नहीं करता है। यह प्रतिबंध उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो पहले से ही ग्रीन कार्ड या स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और अस्थायी वीजा-धारक हैं। इसके अलावा इस आदेश से, वे प्रवासी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या जो कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं और अन्य चिकित्सा अनुसंधान में शामिल हैं, को भी छुट दी गई है। ऐसे ही एच1-बी और खेत और अन्य श्रमिकों के लिए जैसे एच 2-ए कार्य वीजा के धारकों को छूट दी गई है, क्योंकि उनके वीजा सीमित अवधि के लिए हैं और स्थायी निवासी का दर्जा नहीं देते हैं।

बता दें कि अमेरिका में भारतीय, एच1-बी वीजा-धारकों का सबसे बड़ा समूह हैं, जो लगभग 74 प्रतिशत है।

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