पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।
आधार कार्ड की रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूआईडीएआई) ने बेंगलुरु की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पत्र लिखकर आधार का डेटा लीक होने पर डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में बेंगलुरु की इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसायटी (सीआईएस) ने करीब 13 करोड़ लोगों का आधार डेटा 'लीक' होने की आशंका जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंबेडकर जयंती के मौके पर डिजिटल लेनदेन को सुगम बनाने के लिए भीम-आधार डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह पेमेंट सिस्टम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिनके पास डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए एक रेफरल योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत हर नए व्यक्ति को भीम एप से जोड़ने पर 10 रुपये का ईनाम दिया जाएगा।
अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लीजिए। बुधवार को आयकर विभाग ने साफ कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी एनआरआई के बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टोक्स अकाउंट आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए। अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे।