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										    दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का मानना है कि उपराज्यपाल का बढ़ता हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना जनादेश के सम्मान के खिलाफ है। 										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
			 
                     
                    