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जगेंद्र की मौत पर केंद्र व यूपी से जवाब तलब

जगेंद्र की मौत पर केंद्र व यूपी से जवाब तलब

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पत्रकार जगेन्द्र सिंह को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मारने के मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
जगेन्द्र सवाल उठाता था, सत्ता ने मार दिया

जगेन्द्र सवाल उठाता था, सत्ता ने मार दिया

शाहजहांपुर के पत्रकार जगेन्द्र सिंह ने अपने मृत्‍युपूर्व बयान में खनन माफिया, स्मैक तस्करी और बलात्कार व हत्या आरोपी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के इशारे पर पुलिस द्वारा उन्‍हें जिंदा जलाने की बात कही थी। इस घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। लेकिन मामले में नामजद होने के बावजूद अभी तक मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आखिरकार जगेन्‍द्र की मौत के जिम्‍मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उनके पूरे परिवार को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डलवा रहे हैं।
बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।
निलंबित आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

निलंबित आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को दिल्ली के एक व्यवसायी की हत्या की कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
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