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										    सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    