समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
उद्योग खासकर ई-कॉमर्स से जुड़े लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में फिलहाल टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के अमल को फिलहाल स्थगित कर दिया है ताकि इऩ क्षेत्रों से जुड़े लोग जीएसटी के तहत तैयारी कर सके। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद ही यह प्रावधान लागू होंगे।
अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।
रेलयात्रियों के लिए अब टिकट आरक्षित कराकर सफर न करना महंगा पड़ जाएगा। आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री यदि ट्रेन खुलने से पहले तक आरक्षण रद्द नहीं कराते तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण रद्द कराने का शुल्क भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। दलालों और टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के मकसद से रेलवे का यह नया नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा।
जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे साल की कमाई का लेखा-जोखा सरकार को भेजने की आपाधापी शुरू हो जाती है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जबकि सरकार ने ऑनलाइन रिर्टन भरने वालों के लिए इसी साल से सरल फॉर्म शुरू किया है। आइए जानते हैं कि हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।