राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश शर्मा के बाद अब गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। इससे पहले भाजपा और संघ के नेता केंद्र सरकार से समय-समय पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौमांस खाने की वकालत करने वाले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
गौरक्षा को लेकर हो रहे विवादों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर गाय के वध करने वालों के लिए आजीवन उम्रकैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने माना कि हाल में जिस तरह गायों की सुरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों के प्रति अपराधों को बढ़ावा मिला है, उससे राज्य की छवि पर बुरा असर पड़ता है लेकिन इस तरह की हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार राजस्थान में बढ़ते भूमाफियाओँ पर अंकुश लगाएगी तथा दोषी भूमाफियाओँ के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी।
केरल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गाय काटने का आरोप लगा है। केरल भाजपा अध्यक्ष राजशेखरन ने कल रात अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग पशु वध करते हुए दिख रहे हैं।
पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत गाय, बैल, सांड, बधिया बैल, बछड़े, बछिया, भैंस और ऊंट की मांस के लिए खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। इस पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है।
बूचड़खाने के मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने पर कार्रवाई के लिए यूपी की योगी सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार लोगों से मांसाहार का हक नहीं छीन सकती। हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए।
गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।