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मुंबई में कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ी, 42 फीट की ऊंचाई पर लटकाई हांडी

मुंबई में कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ी, 42 फीट की ऊंचाई पर लटकाई हांडी

जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ाई गईं। दही हांडी के लिए 20 फिट से ऊंचे मानव पिरामिड पर कोर्ट ने रोक लगाई थी पर अधिकांश जगह इससे ज्‍यादा ऊंचाई पर हांडी लटकार्इ गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनकी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में तो 42 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी लटकाई गई।
मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय ने महत्‍वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भाग नहीं लेगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने जो तय किया था उसी नियम के तहत दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 'हमने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके करतब के बारे में नहीं सुना।
बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।
उदित राज ने भाजपा को किया आगाह, दलितों पर हमले का असर चुनावों पर पड़ेगा

उदित राज ने भाजपा को किया आगाह, दलितों पर हमले का असर चुनावों पर पड़ेगा

दलित समुदाय से आने वाले भाजपा के एक सांसद ने रविवार को पार्टी को आगाह किया कि समुदाय के सदस्यों पर हमले की हालिया घटनाओं का असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि देश में कानून का शासन हो।
बाबा रामेदव बोगस विज्ञापन के मामलेे में एएससीआई पर करेेंगे केस

बाबा रामेदव बोगस विज्ञापन के मामलेे में एएससीआई पर करेेंगे केस

योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) पर केस करने जा रहा है। एएससीआई ने पतंजलि आयुर्वेद की खिंचाई करते हुए कहा था कि उसके विज्ञापन ‘भ्रामक’ और प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पादों पर आरोप लगाने वाले हैं।
पट्टा समाप्त होने के बाद भी किसान को नहीं किया जा सकता बेदखल : कोर्ट

पट्टा समाप्त होने के बाद भी किसान को नहीं किया जा सकता बेदखल : कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मंदिर तोड़ने पहुंचे निगम के दस्‍ते को वापस भेज दिया। नेताओं के इस गैर जिम्‍मेदाराना व्‍यवहार के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन मंदिर को तोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पाने के लिए हमर संगवारी संस्था ने निगम प्रशासन को दोषी बताया है।
माल्या से कहा गया, 29 जुलाई को पीएमएलए अदालत के समक्ष हाजिर हों

माल्या से कहा गया, 29 जुलाई को पीएमएलए अदालत के समक्ष हाजिर हों

विशेष अदालत ने शराब व्यवसायी विजय माल्या से कहा है कि व़ह 29 जुलाई को कथित बैंक रिण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ धनशोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में पेश हों। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं।
स्कूल ने बच्चे को दाखिला देने से किया मना, हाईकोर्ट जज ने की फीस देने की पेशकश

स्कूल ने बच्चे को दाखिला देने से किया मना, हाईकोर्ट जज ने की फीस देने की पेशकश

फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।
उड़ता पंजाब : अदालत ने कहा, सेंसर बोर्ड को बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए

उड़ता पंजाब : अदालत ने कहा, सेंसर बोर्ड को बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक तीखी टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि सेंसर बोर्ड को बहुत अधिक बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए ताकि फिल्म उद्योग में रचनात्मक लोग बढ़ सकें। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि उड़ता पंजाब के निर्माताओं को अपशब्दों वाले एवं अश्लील दृश्यों को नरम करना चाहिए क्योंकि केवल इन्हीं से फिल्म नहीं चलती। न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फनसालकर जोशी की एक खंड़पीठ ने कहा कि वह मामले पर 13 जून को आदेश पारित करेगी।
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