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										    उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है। 										
                                                                                
                                     
                                                 
			 
                     
                    