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पिता की कब्र के पास दफनाया गया याकूब

पिता की कब्र के पास दफनाया गया याकूब

आज सुबह नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाए गए मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन का कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ। उसके शव को विमान के जरिये नागपुर से मुंबई लाया गया था। शाम करीब सवा पांच बजे याकूब को मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्‍तान में उसके पिता की कब्र के पास ही दफनाया गया। माहिम में याकूब के घर और जनाजे में काफी तादाद में लोग जमा हुए।
याकूब के लिए 40 हस्तियों का राष्‍ट्रपति को पत्र

याकूब के लिए 40 हस्तियों का राष्‍ट्रपति को पत्र

बंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए कई पार्टी के सांसदों, रिटायर्ड जजों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्‍म जगत की मशहूर हस्तियों ने राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा है।
पानी-पानी मुंबई, दोषी कौन

पानी-पानी मुंबई, दोषी कौन

शुक्रवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सारी गतिविधियां अचानक से रुक गईं। लगातार 24 घंटे की भारी बारिश और समुद्र में उठे ज्वार ने मुंबई की सड़कों और लोकल ट्रेन की पटरियों में इतना पानी भर दिया कि पूरे शहर में बाढ़ के हालात बन गए। लोकल के पहिये तो तत्काल थम ही गए, सड़कों पर भी गाड़ियां जहां-तहां खड़ी हो गईं। इसके साथ ही यह सवाल एक बार फिर से पूछा जाने लगा कि अगर शहर मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
तबाही के बाद बिहार में चुनौती

तबाही के बाद बिहार में चुनौती

बिहार के कोसी इलाके में तूफान की तबाही का मंजर अभी देख ही रहे थे कि अचानक पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए भीषण भूकंप से यह पूरा इलाका ही थर्रा गया। सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया आदि जिलों में तूफान के कहर के बाद यहां के लोगों को लग रहा था कि जन-जीवन सामान्य हो रहा है
सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू समेत सभी 10 आरोपी दोषी ठहराए

सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू समेत सभी 10 आरोपी दोषी ठहराए

सत्यम घाटोले के सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया था।
हाशिमपुरा नरसंहार का दोषी कोई नहीं

हाशिमपुरा नरसंहार का दोषी कोई नहीं

27 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में 40 मुसलमानों के कत्लेआम के मुकदमे में 16 पीएसी जवानों को सबूत के अभाव के आधार पर रिहा कर दिया गया। पीड़ितों को पुनर्वास का मामला राज्य विधि सेवा अधिकरण के हवाले किया।
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