नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर जीवनभ्ार के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”