मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा सदस्यों क्रमशः यशवंत सिंह तथा बुक्कल नवाब द्वारा छोड़ी गयी सीटों के उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं।
किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।