Advertisement

Search Result : "जुर्माना"

पुराने नोट रखने पर जेल नहीं, जुमार्ना लगेगा

पुराने नोट रखने पर जेल नहीं, जुमार्ना लगेगा

केंद्र सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट रखने पर स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए कहा है कि ऐसा करने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2017 के बाद 500, 1000 रुपये के 10 से ज्‍यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपये होगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह जानकारी दी।
गलत विज्ञापन पर बाबा रामदेव के पतंजलि पर 11 लाख का जुर्माना

गलत विज्ञापन पर बाबा रामदेव के पतंजलि पर 11 लाख का जुर्माना

हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन के मामले में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा।
भारी जमाओं पर आईटीआर से पहले भी लग सकता है जुर्माना

भारी जमाओं पर आईटीआर से पहले भी लग सकता है जुर्माना

आयकर विभाग बैंक खातों में बड़ी राशि की अस्पष्ट जमाओं पर सालाना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जाने से पहले ही 200 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगा सकता है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि पुराने नोटों को बदलने की 50 दिन की अवधि में लोग अपने कालेधन को वैध न बना सकें।
ढाई लाख रुपये से अधिक की जमाओं का हिसाब नहीं मिला तो कर, जुर्माना

ढाई लाख रुपये से अधिक की जमाओं का हिसाब नहीं मिला तो कर, जुर्माना

सरकार ने आज रात आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी।
एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये के जुर्माने की सिफारिश

एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये के जुर्माने की सिफारिश

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।
सु्ब्रत राय को अंतरिम राहत मिली, तुरंत जेल जाने से बच गए

सु्ब्रत राय को अंतरिम राहत मिली, तुरंत जेल जाने से बच गए

सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद अंतरिम राहत मिल गई हैै। अब उन्हें तुरंत जेल जाने की जरुरत नहीं। सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने राय को 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। इससे पहले शुक्रवार को ही कोर्ट ने उन्हें तुरंत जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया था।
हरियाणा : सुभाष चंद्रा की कंपनी का जुर्माना माफ किए जाने से अभिमन्यु नाराज

हरियाणा : सुभाष चंद्रा की कंपनी का जुर्माना माफ किए जाने से अभिमन्यु नाराज

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे को लेकर कैबिनेट मीटिंग में बवाल हुआ। सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी पर लगने वाला जुर्माना माफ किए जाने का वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विरोध किया। इसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बीच में ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। इस बीच, सरकार ने सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है। लेकिन प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए कंपनी को 10 के बजाय 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह और 9.25 प्रतिशत के बजाय 11 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।
ज्यादा दिन किताब रखने पर जुर्माना, जेल की सजा भी हो  सकती है

ज्यादा दिन किताब रखने पर जुर्माना, जेल की सजा भी हो सकती है

अमेरिका के एक पुस्तकालय ने अपनी लापता पुस्तकों की करीब दो लाख डालर की लागत को वसूलने की कोशिश के तहत तय अवधि से अधिक पुस्तकें रखने वालों को जुर्माने और जेल की सजा देने का फैसला किया है। यह कदम कई भुलक्कड़ लोगों को परेशानी में डाल सकता है।
भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

अगर कोई सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करता है और उससे आम लोगों का नुकसान होता है तो इस सेलिब्रिटी को सजा मिलेगी। केंद्र सरकार ने ऐसा ही मसौदा तैयार किया है जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी पर 50 लाख रूपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है। इस मसौदे को मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालय पैनल में विचार के लिए रखा जाएगा।
पाकिस्तान: इमरान की शादी की झूठी खबरें चलाने पर 13 टीवी चैनलों पर जुर्माना

पाकिस्तान: इमरान की शादी की झूठी खबरें चलाने पर 13 टीवी चैनलों पर जुर्माना

पाकिस्तान में मीडिया की निगरानी करने वाली संस्था ने पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान की तीसरी शादी के संबंध में गलत खबरों को प्रसारित करने के लिए 13 टीवी चैनलों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement