 
 
                                    जीएसटी : 20 लाख तक कारोबार करने वाली इकाइयों को छूट, दर पर फैसला अक्तूबर में
										    सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल एक अप्रैल से लागू करने के लिये कमर कस ली है। जीएसटी परिषद ने इस दिशा में एक अहम् फैसला करते हुये 20 लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि सभी उपकर जीएसटी में समाहित हो जायेंगे।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    