समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
मंत्री ने कहा, "अगर भाजपा शासित गोवा जैसे राज्य में लोग बीफ खा सकते हैं तो केरल में भी इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाजपा ने बीफ नहीं खाने का आदेश नहीं दिया है।”
न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने फगवाड़ा के निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।