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मोती लाल वोरा की मांग, हेराल्ड मामले में स्वामी को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से रोके कोर्ट

कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी मोतीलाल वोरा ने शनिवार को दिल्ली के...
मोती लाल वोरा की मांग, हेराल्ड मामले में स्वामी को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से रोके कोर्ट

कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी मोतीलाल वोरा ने शनिवार को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को सोशल मीडिया पर इस केस के संबंध में पोस्ट डालने से रोके।

दूसरी ओर, नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ दायर अपनी याचिका में स्वामी ने शनिवार को दिल्ली के एक कोर्ट में बयान दर्ज कराए। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने स्वामी के बयान का एक हिस्सा दर्ज किया। उन्होंने मामले में सुनवाई के लिए 25 अगस्त को अगली तारीख मुकर्रर की। उस दिन कोर्ट मामले में स्वामी के बचे हुए बयान दर्ज करेगी।

भाजपा नेता ने एक निजी आपराधिक शिकायत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 'यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के जरिए महज 50 लाख रुपये की रकम देकर एसोसिएट जर्नल्स से कांग्रेस द्वारा वसूले जाने वाली 90.25 करोड़ की रकम का अधिकार हासिल कर लिया।

इस मामले में राहुल और सोनिया के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। इन सभी ने आरोपों से इनकार किया है।

कोर्ट ने सभी आरोपियों और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 26 जून 2014 को समन किया था। कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को कोर्ट में पेश होने के बाद सोनिया, राहुल, वोरा, फर्नांडिस और दुबे को जमानत दे दी थी। पित्रोदा को भी 20 फरवरी 2016 को कोर्ट में पेश होने पर जमानत मिल गई थी।

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