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एमपी सरकार लाएगी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून, 5 वर्ष की सजा और गैर-जमानती का प्रावधान

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने को लेकर विचार...
एमपी सरकार लाएगी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून, 5 वर्ष की सजा और गैर-जमानती का प्रावधान

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने को लेकर विचार कर रही है। अब मध्यप्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। अगले विधानसभा सत्र में इसको लेकर बिल पेश किए जाएंगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा, मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस अधिनियम में बहकावे,बल पूर्वक शादी और धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा। साथ ही ऐसे अपराधों को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाएगा।

हरियाणा में बीते महीने के छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि आरोपी विशेष समुदाय से आता है और वो उस छात्रा के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। फिलहाल आरोपी जेल में है।

इस घटना के बाद पूरे देश में फिर से लव जिहाद का मामला गरमा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ऐसा करने वाले को शमसान भेजा जाएगा और राम नाम सत्य की यात्रा निकाली जाएगी।

सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, "वो ‘लव जिहाद’ को सख्‍ती से रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाएंगे। उन्‍होंने चेतावनी दी थी कि जो लोग बहू-बेटियों की इज्‍जत से खिलवाड़ करते हैं, वे अगर सुधरे नहीं तो ‘राम नाम सत्‍य’ की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है।"

दरअसल, सीएम योगी की ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आई थी। कोर्ट ने एक दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को वैध नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद पर जल्द अंकुश लगाने का फरमान सुनाया था।

 

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