Advertisement

भवानीपुर उपचुनाव: ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों का नहीं किया जिक्र, बीजेपी ने EC से की शिकायत

पश्चिम बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा ई है। सबसे ज्यादा...
भवानीपुर उपचुनाव: ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों का नहीं किया जिक्र, बीजेपी ने EC से की शिकायत

पश्चिम बंगाल में तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा ई है। सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर सीट की है क्योंकि यहां से टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पांच लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र में नहीं किया है। इसे लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है।

भवानीपुर से भाजपा की उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल के मुख्य चुनावी एजेंट सजल घोष ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीइओ) को मंगलवार को पत्र देकर शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नामांकन पत्र की जांच की मांग की है। शिकायत मे सजल घोष ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र में ऐसे पांच मामले हैं जिनका उल्लेख नहीं किया है। ये सारे मामले असम के हैं। उन्होंने दावा किया है कि साल 2018 में असम में मुख्यमंत्री के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए थे।

टीएमसी ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया है। पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने खिलाफ दर्ज मामलों का खुलासा करने की आवश्यकता तब है, जब वास्तव में उनका नाम चार्जशीट में दर्ज हो।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि निर्वाचन अधिकारी संपत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना का खुलासा नहीं करने पर किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि अपने उम्मीदवारों के बारे में जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और नामांकन पत्र में कालम को रिक्त छोड़ना उनके इस अधिकार का हनन है।

भवानीपुर सहित बंगाल की तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यह सीट ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है लेकिन विधानसभा चुनाव उन्होंने नंदीग्राम सीट से लड़ा था, जहां बीजेपी के उम्मीदावर शुभेंदु अधिकारी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भवानीपुर सीट से चुनाव जीतने वाले टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने ये सीट खाली कर दी जिससे निर्वाचन आयोग को उपचुनाव की घोषणा करनी पड़ी। राज्य की ममता बनर्जी अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है। नियम के मुताबिक, ममता को 5 नवंबर से पहले राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा या फिर पद छोड़ना होगा। भवानीपुर सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है जबकि सीपीएम से वकील श्रीजीब विश्वास को मैदान में हैं।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad