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राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया...
राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से रखने के लिए राहुल गांधी ने खेद जताया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके स्पष्टीकरण दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्साह में उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार चोर है। उन्होंने माना कि सु्प्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट के हवाले से की गई टिप्पणी पर राहुल द्वारा खेद प्रकट किए जाने के बाद भाजपा को चुनाव में इस मुद्दे पर फायदा मिल सकता है।

क्या कहा था राहुल गांधी ने

दरअसल राफेल डील मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा है। राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को लेकर अपना फैसला दिया।

अपनी याचिका में लेखी ने क्या कहा था

वरिष्ठ वकील और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमनना याचिका दायर की थी। मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को शीर्ष अदालत के मुंह में डाला है और इस तरह उन्होंने गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राहुल के इस बयान पर उनसे सफाई मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई टिप्पणी हमारी नहीं है।

राहुल गांधी ने अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद 

इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार यानी 22 अप्रैल को दायर हलफनामे में माना कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर खेद प्रकट किया है। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्साह में उनके मुंह से यह बयान निकल गया। सुप्रीम कोर्ट 23 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा।

राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये था आदेश

10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए राफेल डील पर सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने कहा था कि जो कागजात अदालत में पेश किए गए वो मान्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए कहा कि लीक हुए दस्तावेज मान्य हैं और उसकी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राफेल से जुड़े जो कागजात आए हैं, वो सुनवाई का हिस्सा होंगे।

केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से हासिल गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का विरोध किया था। दस्तावेजों पर सार्वजनिक चर्चा को सरकार के विशेषाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बताया था।

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