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स्कूल नौकरी घोटाला मामले में,पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

बता दें कि सरकारी स्कूल नौकरी घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत...
स्कूल नौकरी घोटाला मामले में,पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

बता दें कि सरकारी स्कूल नौकरी घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है सीबीआई ने 16 सितंबर को इस आधार पर हिरासत में लिया था। चटर्जी ने मामले में जमानत के लिए प्रार्थना की, तो वही सीबीआई ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। जिसके बाद एक विशेष अदालत ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। ।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुरू में प्रार्थना पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि बाद में, अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी।तो वहीं अदालत के आदेश गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस द्वारा निलंबित किए गए चटर्जी को एजेंसी ने सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया।

अपनी जमानत के लिए प्रार्थना करते हुए, चटर्जी के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि ये भर्तियां एसएससी की सिफारिश पर की गई हैं। उन्होंने कथित रूप से लंबित भर्तियों के संबंध में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की देखरेख, निगरानी और मार्गदर्शन के समिति को कोई निर्देश नहीं दिया था।

सीबीआई के वकील ने चटर्जी की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस बिंदु पर उन्हें रिहा करने से मामले में चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।

गौरतलब चटर्जी ने 2014 और 2021 के बीच शिक्षा विभाग संभाला था तब उन पर भर्ती में अनियमितताएं होने का आरोप लगाया गया था।

ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी सरकार तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में अपने महासचिव सहित सभी पदों से भी हटा दिया। उन्हें अपने मंत्री पद से मुक्त कर दिया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने संसदीय मामलों, उद्योग और वाणिज्य सहित कई विभागों को संभाला था।

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