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सिक्किम के सीएम तमांग की अयोग्यता अवधि 5 साल घटी, लड़ सकेंगे चुनाव

चुनाव आयोग ने रविवार को निर्वाचन कानून के एक प्रावधान के तहत सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को...
सिक्किम के सीएम तमांग की अयोग्यता अवधि 5 साल घटी, लड़ सकेंगे चुनाव

चुनाव आयोग ने रविवार को निर्वाचन कानून के एक प्रावधान के तहत सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को अयोग्य ठहराने की अवधि को करीब पांच साल कम कर दिया, जिसके चलते उनके विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।

तमांग अभी सिक्किम विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी होने की वजह से चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर छह साल तक के लिए रोक लगा दी थी। यह रोक पिछले साल 10 अगस्त से शुरु हुई थी और 2024 तक जारी रहनी थी।

आयोग से लगाई थी गुहार

चुनाव आयोग से तमांग ने जुलाई में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 11 के तहत अयोग्यता अवधि माफ करने की गुहार लगाई थी। प्रावधानों के तहत, चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की अयोग्यता को कम या दूर कर सकता है। आयोग ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अयोग्यता की अवधि को घटाते हुए एक साल और एक माह कर दिया यानी इस साल 10 सितंबर को उनकी अयोग्यता अवधि समाप्त हो गई। अब उनके राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।

मई में बने थे सीएम

अगर चुनाव आयोग तमांग की गुहार नहीं मानता तो सीएम तमांग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता क्योंकि बिना विधानसभा सदस्य रहे कोई 6 महीने से ज्यादा समय तक सीएम नहीं रह सकता है।

तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने अप्रैल में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी जिसके बाद उन्होंने 27 मई को सीएम का पद संभाला था। हालांकि वह अपनी अयोग्यता के कारण चुनाव नहीं लड़ सके।

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