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‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी: राहुल गांधी को दो साल की सजा, जमानत मंजूर

मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है।...
‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी: राहुल गांधी को दो साल की सजा, जमानत मंजूर

मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। सूरत की सीजेएम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।

सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि राहुल के वकील अब उनकी जमानत की अर्जी देंगे। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। 2019 में राहुल ने पीएम मोदी को लेकर दिया था बयान। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं।

 

कांग्रेस नेता के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया, गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने जमानत दे भी दे दी  है और हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया।

 

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

अर्जुन मोढवाडिया ने गुरूवार को कहा, ‘‘सत्य की परीक्षा होती है और उसे परेशान किया जाता है, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। गांधी के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वह इन सबसे बाहर निकलेंगे। हमें न्याय मिलेगा।’’

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