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कोलकाता हिंसा पर चुनाव आयोग ने की प्रधान और गृह सचिव की छुट्टी, चुनाव प्रचार में कटौती

पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की...
कोलकाता हिंसा पर चुनाव आयोग ने की प्रधान और गृह सचिव की छुट्टी, चुनाव प्रचार में कटौती

पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने बंगाल में गुरुवार रात 10 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आयोग ने राज्य के प्रधान सचिव और गृह सचिव की छुट्टी कर दी गई है। आयोग ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालने पर भी बैन लगा दिया है। पश्चिम बंगाल के एडीजी सीआईडी राजीव सिंह को गृह मंत्रालय भेजा गया है। राज्य में 19 मई को 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। उससे पहले ही आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति खंडित होने पर आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रकार की हिंसा फिर से हुई तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। 

एक दिन पहले खत्म होगा चुनाव प्रचार

चुनाव आयोग ने कहा कि कल (गुरुवार) रात 10 बजे के बाद पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। पहले चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म किया जाना था। चुनाव आयोग ने ईश्चरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। घटना पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने एडीजी (सीआईडी) और राज्य के प्रधान सचिव (गृह) को भी हटा दिया है।

अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल

चुनाव आयोग ने कहा कि शायद यह पहला मौका है जब उन्होंने धारा 324 को इस तरह से लागू किया है। आयोग ने कहा कि यदि चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं फिर दोहराई गईं तो फिर से सख्त कदम उठाया जाएगा।

अमित शाह के रोडशो के दौरान हुआ था हंगामा

19 मई को पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान खूब हंगामा हुआ। रोडशो के दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें बीजेपी के कई समर्थकों के अलावा पत्रकारों को भी चोटें आईं। जगह-जगह पुलिस और बीजेपी समर्थकों में झड़प भी हुई। बताया गया कि अमित शाह के रोडशो के दौरान ट्रक पर डंडे फेंके जाने से झड़प शुरू हो गई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा।

इस दौरान वहां के कॉलेज में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की गई। बीजेपी और टीएमसी इस हिंसा के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य प्रशासन मूर्ति को क्षति पहुंचाने वाले को पकड़ लेगा।

क्या है अनुच्छेद 324

आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग ऐसे किसी भी मामले में दखल दे सकता है, जिनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या अस्पष्टता लग रही हो। इस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निर्विवाद चुनाव कराने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसके तहत वह प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती या छुट्टी, प्रचार के समय की अवधि तय करने, प्रचार के नियमन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है।

 

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