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चुनाव आयोग ने शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराया, पेड न्यूज का आरोप

चुनाव आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया।
चुनाव आयोग ने शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराया, पेड न्यूज का आरोप

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के कद्दावर मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज के मामले में 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है। आयोग ने माना कि चुनाव में  मिश्रा ने ज्यादा पैसे देकर अपने पक्ष में खबरें छपवाई थी। यह समूचे देश का संभवतः पहला मामला है।

मिश्रा के पास जनसंपर्क के अलावा और भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। मिश्रा दतिया से विधायक है। उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने 2009 में की थी। अपनी शिकायत में राजेंद्र भारती ने ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था।भारती ने नरोत्तम मिश्रा द्वारा पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग भी रखी थी। उन्होने मिश्रा के खिलाफ धारा 10ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी।

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी जा सकते है।

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