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'13,212 स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित हैं, पेंशन पा रहे हैं': सरकार ने संसद में दिया आंकड़ा

आज, मंगलवार को केंद्र सरकार ने संसद में स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में एक रोचक आंकड़ा पेश किया।...
'13,212 स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित हैं, पेंशन पा रहे हैं': सरकार ने संसद में दिया आंकड़ा

आज, मंगलवार को केंद्र सरकार ने संसद में स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में एक रोचक आंकड़ा पेश किया। सरकार द्वारा संसद को बताया गया कि कुल 13,212 स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित हैं और सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र की स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की 9,778 विधवाएं भी पेंशन प्राप्त करती हैं।

उन्होंने कहा, "आज तक 1,71,689 स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) के तहत केंद्रीय पेंशन मिली है। 13,212 पेंशनभोगी अभी भी जीवित हैं और एसएसएसवाई सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 9,778 विधवाएं (जीवनसाथी) अभी भी जीवित हैं और एसएसएसवाई सम्मान पेंशन प्राप्त कर रही हैं।"

कुमार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने 2024-25 में इस योजना के तहत 599 करोड़ रुपये वितरित किए।

अभी भी जीवित 13,212 स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे अधिक 3,017 तेलंगाना में हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (1,799), महाराष्ट्र (1,543), बिहार (988) और तमिलनाडु (801) का स्थान है।

स्वतंत्रता सेनानियों की 9,778 विधवाओं में से अधिकांश तेलंगाना (2,165) में रहती हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (1,274), पश्चिम बंगाल (1,095) और बिहार (693) का स्थान आता है।

1980 से लागू SSSY योजना उन लोगों को पेंशन प्रदान करती है, जिन्होंने 1857 और 1947 के बीच स्वतंत्रता संग्राम की लगभग 40 घटनाओं में भाग लिया था।

कुमार ने कहा कि दिल्ली स्थित भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) "शहीदों का शब्दकोश: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857-1947)" नामक परियोजना के तहत देश के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों या शहीदों की सूची तैयार करता है।

इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड यह है कि वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छह महीने की कैद काटी हो।

महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन पाने की पात्रता हेतु वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि तीन महीने है। छह महीने या उससे अधिक समय तक भूमिगत रहने वाला व्यक्ति भी पेंशन पाने का पात्र है।

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