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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन का सर्वे पूरा, कड़ी सुरक्षा तैनात

कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण लगातार दूसरी बार...
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन का सर्वे पूरा, कड़ी सुरक्षा तैनात

कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण लगातार दूसरी बार किया गया।

मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच पिछले सप्ताह सर्वेक्षण को रोक दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सर्वेक्षण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को परिसर के अंदर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं था।

मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने रविवार को पीटीआई को बताया था, "ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण हुआ।"

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा, 'ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे (रविवार को) शुरू हो गया है।

अधिकारियों ने कहा, "कल, चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थीं और किसी की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी।"

शर्मा ने शनिवार को कहा था कि सर्वे का करीब 50 फीसदी काम हो चुका है और सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे किया गया।

उन्होंने कहा, "50 प्रतिशत से अधिक जगह का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण कार्य गोपनीय है, और अदालत की निगरानी में किया जाता है। इसलिए, उन स्थानों के बारे में जानकारी जहां सर्वेक्षण किया गया था और जो पाया गया था, अब साझा नहीं किया जा सकता है ।"

पिछले गुरुवार को अपने आदेश में, जिला सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए मस्जिद समिति द्वारा एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे अदालत ने ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था।

न्यायाधीश ने आयुक्त को सर्वेक्षण में मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।

जिला अदालत ने कहा था कि यदि सर्वेक्षण के लिए परिसर के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो ताले तोड़े जाने चाहिए। इसने जिला अधिकारियों को सर्वेक्षण की अनुमति नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत, हालांकि, सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई।

हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा था कि अदालत द्वारा नियुक्त तीन अधिवक्ता आयुक्त, दोनों पक्षों के पांच-पांच वकील और एक सहायक के अलावा एक वीडियोग्राफी टीम सर्वेक्षण करेगी। शर्मा ने कहा था कि सर्वेक्षण के दौरान सभी पक्ष, उनके वकील, अदालत आयुक्त और वीडियोग्राफर मौजूद थे।

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