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वीके शशिकला ने भरा 10 करोड़ का जुर्माना, वकील को वक्त से पहले रिहाई की उम्मीद

तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की पूर्व सहयोगी और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा...
वीके शशिकला ने भरा 10 करोड़ का जुर्माना, वकील को वक्त से पहले रिहाई की उम्मीद

तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की पूर्व सहयोगी और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा काट रही वीके शशिकला ने बुधवार को बेंगलुरु की अदालत में 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भरा और जल्द ही उनकी रिहाई होने की उम्मीद है। उनके वकील ने इस बात की जानकारी दी।

वीके शशिकला के वकील एन राजा सेंतूर पांडियन ने बताया कि यह जुर्माना बेंगलुरु की एक कोर्ट में डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर भरा गया है। पांडियन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अब कोर्ट जेल प्रशासन को जुर्माने के भरे जाने की जानकारी देगा, 'मुझे लगता है कि उनको 27 जनवरी, 2021 की जमानत की तारीख से पहले रिहाई मिल सकती है।' 

इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने स्पष्ट किया है कि शशिकला की संभावित रिहाई से अन्नाद्रमुक के, उनसे और उनके परिवार से दूरी बनाए रखने के रुख में बदलाव नहीं होगा।

पलानीस्वामी ने कहा कि पार्टी और सरकार दोनों ही शशिकला से दूरी बनाकर रखेंगी। कोयंबटूर में पलानीस्वामी ने कहा कि शशिकला के मामले में पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं, शशिकला के वकील राजा सेंतुर पांडियन ने बताया कि 10 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि बेंगलुरु की अदालत में जमा कराई गई। उन्होंने बताया, ‘अदालत जल्द ही जेल प्राधिकारियों को जुर्माना राशि जमा कराने की सूचना देगी और मुझे उम्मीद है कि वह जल्द रिहा होंगी, यह रिहाई पूर्व निर्धारित तारीख 21 जनवरी 2021 से पहले होगी।’

'शशिकला को वक्त से पहले रिहा किया जाएगा'

कैदियों के अच्छे व्यवहार पर सजा कम करने के प्रावधान का हवाला देते हुए वकील ने विश्वास व्यक्त किया कि शशिकला को समय से पहले रिहा कर दिया जाएगा और इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया जारी है। उल्लेखनीय है कि संपत्ति मामले में शशिकला के साथ उनके दो रिश्तेदार भी बेंगलुरु की परापन्ना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में चार साल सामान्य कारावास की सजा काट रहे हैं। इन तीनों पर अदालत ने 10 करोड़ रुपये के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

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