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यूपी: मोदी इण्डस्ट्रीज के मालिक का पासपोर्ट होगा जब्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चाबुक के बाद प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में सख्त हो गई है।...
यूपी: मोदी इण्डस्ट्रीज के मालिक का पासपोर्ट होगा जब्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चाबुक के बाद प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में सख्त हो गई है। प्रदेश सरकार ने मोदीनगर चीनी मिल की करीब सात हजार कुन्तल चीनी, अध्यासी कार्यालय, एकाउन्ट कक्ष, लीगल कक्ष, पर्सनल कार्यालय, रिफाइनिंग सेक्शन, कान्फ्रेंस हॉल और सिकरी खुर्द स्थित 3.38 हेक्टेयर के फार्म हाउस को कुर्क कर लिया है। साथ ही मोदी इण्डस्ट्रीज के मालिक उमेश कुमार मोदी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद को पत्र भेजा गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में किसान नेता वीएम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा था कि तीन सप्ताह में ब्याज के बकाया भुगतान के फैसले पर अमल किया जाए, नहीं तो चार फरवरी को राज्य के गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी अदालत में हाजिर हों। इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर सख्ती बरती गई है। 21 दिसंबर तक पेराई सत्र 2017-18 का लगभग 94 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है और भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी क्रम में बड़े बकायेदार नौ चीनी मिलों मलकपुर, बाल्टरगंज, मोदीनगर, बिसौली, ब्रजनाथपुर, गागलहेड़ी, बुलन्दशहर, चिल्वरिया और गडौरा के खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश की 86 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जिसमे निजी क्षेत्र की 61, निगम और सहकारी क्षेत्र की सभी 25 चीनी मिलें शामिल हैं।

शासन की सख्ती के चलते मोदीनगर चीनी मिल द्वारा 14 दिसम्बर से लगभग 11 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है और 20 दिसंबर को चीनी मिल ने अग्रिम चीनी बिक्री के 15 करोड़ का चेक विभाग को दिया है। गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने और मिल चलाने में देरी के कारण गडौरा चीनी मिल का समस्त गन्ना नजदीकी चीनी मिलों सिसवा बाजार, खड्डा, रुधौली, हाटा, कप्तानगंज, रामकोला और घोसी चीनी मिल को व्यवर्तित किया गया है। आरसी जारी होने वाली शेष चीनी मिलों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चीनी एवं सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रगति में है और इन चीनी मिलों के अध्यासियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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