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हरियाणा में धारा 144 लागू, तीसरे चरण में कुछ क्षेत्रों में दी गईं रियायतें

हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा में 4 मई से...
हरियाणा में धारा 144 लागू,  तीसरे चरण में कुछ क्षेत्रों में दी गईं रियायतें

हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा में 4 मई से लॉकडाऊन के तीसरे चरण में जहां कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी है। वहॉं, धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है।

हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सोमवार को कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लॉकडाऊन-थ्री के बारे में दिशा-निर्देश दिए। अरोड़ा ने बताया कि 4 मई 2020 से राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कफ्र्यू रहेगा, जबकि बाकी अवधि में आवागमन व कार्य होगा।

रेड जोन होते ही बंद हो जाएगी छूट

उन्होंने जिला के प्रमुख अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह उनके जिला की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी, अगर लॉकडाऊन का पालन करने में ढि़लाई बरती गई और क्षेत्र को रेड-जोन घोषित कर दिया गया तो उस क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोडकऱ कई तरह की अनुमति बंद हो जाएंगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन

हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  विजयवर्धन ने बताया कि जिन श्रमिक-ट्रेनों में माइग्रेंट लेबर को भेजा जाएगा, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन में 1200 मजदूर ही बैठेंगे। ट्रेन के रवाना होने से एक दिन पहले उनको स्टेशन के नजदीक रखा जाएगा ताकि उनकी स्क्रीनिंग की जा सके।

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  पी. के दास ने बताया कि राज्य के सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि पैट्रोल पंपों पर समुचित मात्रा में तेल की उपलब्धता बनी रहे ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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