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यूपी सरकार बताए, 100 साल तक कैसे महफूज रहेगा ताजः सुप्रीम कोर्ट

ताजमहल और ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व...
यूपी सरकार बताए, 100 साल तक कैसे महफूज रहेगा ताजः सुप्रीम कोर्ट

ताजमहल और ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश एमबी लोकुर अाैर दीपक गुप्‍ता की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार लंबे समय तक उठाए जाने वाले कदमों को ध्यान में रखकर एक विस्तृत योजना पेश करे जिससे स्मारक अगले सौ साल तक सुरक्षित रह सके।

इससे पहले यूपी सरकार ने ताजमहल के आसपास पर्यावरण संरक्षण को लेकर शीर्ष अदालत में हलफनामा दा‌ख‌िल ‌क‌िया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ताजमहल के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने स्मारक के पांच सौ मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधि पर रोक लगाने, ताज के आसपास केवल सीएनजी वाहनों के संचालन, जेनरेटर का इस्तेमाल कम करने के लिए बिजली आपूर्ति बढ़ाने और कचरे को जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्‍ताव द‌िया है।

शीर्ष अदालत ने इसे फौरी अाैर अपर्याप्त उपाय बताते हुए विस्तृत योजना बनाने को कहा। इस प्रक्रिया में इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण से जुड़े लोगों को शामिल करने और सिविल सोसायटी के लोगों की मदद लेने पर भी अदालत ने जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) को पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए सरकार विजन डॉक्यूमेंट भी दे। टीटीजेड छह जिलों में फैला हुआ है और इसमें करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है। इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और इटावा के अलावा राजस्थान का भरतपुर भी शामिल है।

ताजमहल के संरक्षण के लिए टीटीजेड अथॉरिटी 20 वर्षों से काम कर रहा है। कई कदम भी उठाए गए हैं। इसके बावजूद ताज के आसपास प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण इस ऐतिहासिक इमारत को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। ताजमहल के संरक्षण के लिए पर्यावरविद एमसी मेहता ने यह याचिका दायर कर रखी है। मामले की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी। इससे पहले 20 नवंबर को विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं करने पर अदालत ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी।

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