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मप्रः मंत्री आर्य को बड़ी राहत, हत्या मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक

मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट...
मप्रः मंत्री आर्य को बड़ी राहत, हत्या मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक

मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कांग्रेस विधायक माखन लाल जाटव हत्याकांड की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले से भिंड सेशन कोर्ट से आर्य के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट स्वत: ही निरस्त हो गया है। वारंट जारी होने के बाद से आर्य भूमिगत थे और विपक्षी दल कांग्रेस उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा था।

हाईकोर्ट ने सीबीआइ की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई पर स्टे दिया। इस मामले में सेशन कोर्ट ने आर्य के खिलाफ 6 बार जमानती वारंट जारी किए, लेकिन वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की गोहद के छरेंटा गांव में 13 अप्रैल 2009 को रात करीब 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नारायण शर्मा, शेरा उर्फ शेरसिंह और पप्पू उर्फ मेवाराम सहित अन्य को आरोपी बनाया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान में लाल सिंह के नाम का उल्लेख होने के कारण कोर्ट ने उन्हें भी प्रकरण में आरोपी बनाने के आदेश दे दिए। मामले की जांच सीबीआइ ने की थी। 

सीबीआइ ने मजिस्ट्रेट शुभ्रा सिंह की कोर्ट में इस मामले में चालान पेश किया। 10 जनवरी 2011 को शुभ्रा सिंह ने इस केस को सुनवाई के लिए भिंड सेशन कोर्ट भेज दिया। सीबीआइ ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती देते हुए 2011 में हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दी। इसमें कहा कि नियमों के मुताबिक केस की सुनवाई इंदौर के सेशन कोर्ट में ही होना चाहिए। 

 

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