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हाईकोर्ट से नहीं मिली कुमार विश्‍वास को राहत

आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के उन नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जो आयोग ने एक महिला को बदनाम करने के मामले में पेशी के लिए विश्वास को भेजे थे।
हाईकोर्ट से नहीं मिली कुमार विश्‍वास को राहत

कुमार विश्वास ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली थी मगर कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि महिला आयोग से शिकायत करने वाली महिला कुमार विश्वास को जानती हैं। वह कहती हैं कि कुमार के साथ उनके रिश्ते को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्हें लेकर कुमार विश्वास को स्थिति साफ करनी चाहिए।

 

गौरतलब है कि पिछले साल कुमार विश्वास ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब संबंधित महिला प्रचार अभियान में उनकी मदद कर रही थी। इस महिला का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उसके और कुमार विश्वास के संबंधों के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। महिला ने कुमार विश्वास से मांग की थी कि वह सामने आकर इन अफवाहों का खंडन करें क्योंकि इन अफवाहों की वजह से उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। महिला आयोग के सामने भी महिला ने यही बात रखी थी। इस बारे में विश्वास का पक्ष सुनने के लिए आयोग ने  उन्हें समन भेजा था मगर विश्वास वहां नहीं पहुंचे। इसकी बजाय उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। विश्वास को समन भेजने के मामले में खुद दिल्ली महिला आयोग में विवाद हो गया और महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह के फैसले के खिलाफ आयोग की सदस्य जूही खान ने मोर्चा खोल दिया और बाद में इस्तीफा भी दे दिया। इसे कांग्रेस और आप के बीच के झगड़े के रूप में भी देखा गया क्योंकि बरखा जहां कांग्रेस की सदस्य हैं वहीं जूही आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं।

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