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कार में अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा...
कार में अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क एक 'सुरक्षा कवच' है जो कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकता है। इसे लगाना अनिवार्य है। सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी। राजधानी दिल्ली में मास्क ना पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है। 

देश में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। राजधानी दिल्ली में हर दिन पांच हजार से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीते एक दिन में 5,500 से अधिक मामले सामने आए हैं।

वहीं, दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार से इस पूरे महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये तीस अप्रैल तक लागू रहेगा। देश में अब एक लाख से अधिक मामले आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 1,26,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। एक तरफ कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं, पांच राज्यों में हो रहे चुनावों के बीच नेताओं की रैलियां जोरों पर है।  

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