कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की विशेष सीबीआइ अदालत ने शनिवार को सजा का ऐलान किया। अदालत ने मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, विजय जोशी को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि, सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही कोड़ा और तीन अन्य दोषियों को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए अंतरिम जमानत भी मिल गई।
निर्दलीय विधायक रहे 46 साल के कोड़ा सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अदालत ने बीते 13 दिसंबर को इस मामले में कोड़ा और तीन अन्य को आपराधिक षड्यंत्र और धारा 120 बी के तहत दोषी माना था। यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में गड़बड़ियों से जुड़ा है।
सीबीआइ ने कोड़ा सहित अन्य दोषियों के लिए अधिकतम सात साल के जेल की मांग की थी। सीबीआइ ने गुरुवार को कोर्ट में दोषियों को सार्वजनिक पदों पर बैठा अपराधी बताया था। साथ ही कहा था कि इन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। दोषियों की ओर से अदालत से उदारता बरतने की मांग की गई थी। सीबीआइ ने कहा था कि इनके पदों और कृत्यों को देखते हुए उदारता बरतने का कोई आधार नहीं दिखता। कोड़ा कोयला घोटाला के कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी हैं, जबकि पूर्व नौकरशाह गुप्ता एक अन्य कोयला घोटाला मामले में दोषी पाये गए। गुप्ता के खिलाफ 10 से अधिक मामले लंबित हैं।