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झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हत्या के मामले में उम्र कैद

झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक एनोस एक्का को मंगलवार को पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या और अपहरण के...
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हत्या के मामले में उम्र कैद

झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक एनोस एक्का को मंगलवार को पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या और अपहरण के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सिमडेगा के अतिरिक्त जिला जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने  30 जून को को उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने एक्का पर 1.65 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद एक्का की विधानसभा से सदस्यता जानी तय है।

पारा टीचर मनोज कुमार का 26 नवंबर 2014 को अपहरण कर लिया गया था। घटना के अगले दिन उनका शव स्कूल के निकट पाया गया था। इसके बाद उनके परिजनों एक्का के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने सिमडेगा जिले के ठाकुरटोली स्थित एक्का के आवास से उन्हें 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं।

एक्का झारखंड पार्टी के सदस्य हैं और कोलेबिरा से विधायक हैं। वह 2005 से लेकर 2008 के बीच अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और शिबू सोरेन सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

गौरतलब है कि 2013 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध के तहत दोषी पाए जाने पर उसकी लोकसभा और विधानसभा सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी। इसकी वजह से इसी साल गोमिया के झामुमो विधायक योगेंद्र महतो और सिल्ली के विधायक अमित महतो की सदस्यता समाप्त हुई थी।

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