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दिल्ली सरकार ने तय किए एंबुलेंस के शुल्क, अधिक चार्ज पर होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कुछ निजी एंबुलेंस सेवा प्रदाता या चालकों द्वारा कोरोना संकट में अत्यधिक दर...
दिल्ली सरकार ने तय किए एंबुलेंस के शुल्क,  अधिक चार्ज पर होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कुछ निजी एंबुलेंस सेवा प्रदाता या चालकों द्वारा कोरोना संकट में अत्यधिक दर चार्ज करने की सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए निजी एंबुलेंस के शुल्क निर्धारित कर दिया तथा आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

केंद्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवा (कैट्स) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रोगी परिवहन एम्बुलेंस (पीटीए) के शुल्क को 10 किमी के लिए 1,500 रुपये पर तय किया गया है और इसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (बीएलएस) के लिए 10 किलोमीटर तक शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है और इसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये शुल्क तय किया गया है।
वहीं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (एएलएस) के लिए, जिसमें एक डॉक्टर का शुल्क शामिल है, किराया 10 किलोमीटर के लिए 4,000 रुपये पर तय किया गया है तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये के हिसाब से शुल्क निर्धारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी को आदेश का उल्लंघन करते हुए और अतिरिक्त शुल्क वसूल करते हुए पाया गया, तो वाहन चालक का लाइसेंस या वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। वाहन को भी जब्त किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी एम्बुलेंस को टोल-फ्री नंबर 102 के माध्यम से बुक किया गया है और कैट्स द्वारा प्रदान किया गया है, तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

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