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हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण

हरियाणा में पंचायतों के आगामी चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण होगा। इसके लिए राज्य के 6000 से अधिक...
हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण

हरियाणा में पंचायतों के आगामी चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण होगा। इसके लिए राज्य के 6000 से अधिक पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण बिल विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि देश के दो-तिहाई राज्यों में यह प्रावधान पहले से ही किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थानों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिला प्रतिनिधियों को स्कूटी देकर भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें जिला परिषद की 10, पंचायत समिति की 20, वार्ड की पंच 40 तथा अन्य 30 उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोविड के दौरान अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

    प्रदेश की किसी भी तहसील में हो सकेगी प्रॉपर्टी की रजिस्टरी:चौटाला ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री व इंतकाल के रिकार्ड की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग अपनी वैबसाइट पर ई-जमाबंदी के लिए  नमूने के तौर पर रजिस्ट्री-डीड की एक कॉपी अपलोड करेगा। इससे  खरीददार व विक्रेता जमीन का सौदा करने से पहले दस्तावेज का अच्छी तरह अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दलालों से भी छुटकारा मिलेगा। तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्टरी में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों का हस्तक्षेप कम से कम हो, इस दिशा में राज्य सरकार ई-रजिस्ट्री के बाद केंद्रीयकृत रजिस्ट्री भी शुरू करने जा रही है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने दस्तावेज जमा करने के बाद प्रदेश में किसी भी तहसील से रजिस्ट्री करवा सकेगा।
चौटाला ने बताया कि हाल ही में सरकार का रजिस्ट्रियां बंद करने का निर्णय भी इसी के मद्देनजर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान शहरों में नगर निगम सीमा के भीतर स्थित भूमि, जोकि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत घोषित नियंत्रित क्षेत्र, में की गई रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश उपायुक्तों को दिए गए हैं और 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त क्षेत्र में रजिस्ट्रियां 22 जुलाई से 5 अगस्त, 2020 तक नहीं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जहां जमाबंदी वर्तमान में ऑफलाइन हैं और वेब-हैलरिस पर उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर रजिस्ट्रियां  22 जुलाई से 15 अगस्त, 2020 तक प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा, जिन मामलों में ई-स्टैंप जारी किए जा चुके हैं और रजिस्ट्री करवाने का समय उक्त अवधि में आवंटित किया जा चुका है उन मामलों में ऐसे चालानों की वैद्यता 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त से संबंधित सभी ई-अपॉइंटमेंट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं और इस संबंध में नई तारीखें प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई केंद्रीयकृत रजिस्ट्री प्रणाली के तहत रजिस्ट्रियों की जानकारी ई-मेल के माध्यम से भी संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी। रजिस्टर्ड डाक द्वारा खरीददार के घर पर रजिस्ट्री पहुंच जाएगी।

 अगले महीने नई औद्योगिक नीति: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगले महीने जारी होने वाली नई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020, 15 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2025 तक मान्य होगी। इस नीति में राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में छोटे एंव मझोले उद्यमियों के कलस्टर विकास पर बल दिया जाएगा। ऐसे एमएसएमई कल्स्टर राज्य के हर जिले में वहां की क्षमता व संभावनाआंे के आधार पर विकसित होंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर पंचायत की 500 एकड़ गैर-कृषि भूमि उपलब्ध है वहां पर औद्योगिक संपदा विकसित की जाएगी। राज्य में ऐसी 17,000     एकड़ भूमि है जहां औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। चौटाला ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में ग्रुप-सी व ग्रुप-डी जोन के औद्योगिक ब्लॉक में भी ग्रुप-ए व ग्रुप-बी की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी ताकि पोस्ट-कोविड के समय को अवसर में बदलकर अधिक से अधिक निवेशकों को हरियाणा में लाया जा सके। कोविड के दौरान 600 से अधिक निवेशकों से वैबिनार के माध्यम से बातचीत हुई है। फरीदाबाद व यमुनानगर में औद्योगिक टाऊनशिप स्थापित करने के लिए बेस-सर्वे किया गया जो कि नई उद्यम प्रोत्साहन नीति का बैंचमार्क सिद्घ होगा। प्राइवेट सैक्टर में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद हरियाणा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा फैक्ट्री-अधिनियम और औद्योगिक-अधिनियम में संशोधन के लिए बिल आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।

 

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