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क्या है निजता का अधिकार जिसे लेकर आधार की वैधता को दी गई थी चुनौती?

उच्चतम न्यायालय ने आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और आधार की वैधता को सही...
क्या है निजता का अधिकार जिसे लेकर आधार की वैधता को दी गई थी चुनौती?

उच्चतम न्यायालय ने आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और आधार की वैधता को सही ठहराया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इसमें दर्ज होने वाली बायोमिट्रिक जानकारी को कॉपी नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि सरकार आधार के लिए लिया गया डेटा सुरक्षित रख्‍ाने के लिए जल्‍द से जल्‍द कानून बनाए।

आधार की वैधता को 31 लोगों द्वारा दायर इस याचिका में निजता के अधिकार के हनन को लेकर चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार आधार के जरिए किसी पर भी निगाह रख सकती है जो व्यक्ति की निजता का हनन है।
तो क्या है निजता  का  अधिकार और क्या हैं संविधान में इसके प्रावधान?
एम पी शर्मा और कनक सिंह के वाद में न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि निजता का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। इस फैसले को जब चुनौती दी गई तो उच्चतम न्यायालय ने इस पर सुनवाई करने के लिए नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की। इस पीठ ने 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें निजता के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया गया। निजता के इस अधिकार को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया।

यहां ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस याचिका में भी याचिकाकर्ताओं ने आधार डेटा कलेक्शन को निजता के उल्लंघन के रूप में उद्धृत किया था।

नौ न्यायाधीशों की इस पीठ द्वारा फैसला देने से पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केएस खेहर ने कहा था कि एक पांच न्यायाधीशों की पीठ इन दोनों फैसलों को देखेगी।

केंद्र सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उस समय अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से कहा था कि विकसित देशों में निजता के अधिकार को प्राथमिकता से देखा जाता है न कि भारत जैसे देशों में, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी हासिल नहीं होती हैं।

क्या है अनुच्छेद 21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण: किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

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