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आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है।
आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की दलील को स्वीकार किया कि आधार कार्ड का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर सुनवाई तत्काल होनी चाहिए। यही पीठ एक साथ तीन बार तलाक बोलने वाली प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है।

आधार कार्ड मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक शांता सिन्हा के वकील दीवान ने कहा, इस न्यायालय के आदेश के बावजूद कि आधार कार्ड स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं, सरकार विभिन्न अधिसूचनाएं जारी कर छात्रावृत्ति, भोजन का अधिकार और स्कूलों में मध्यान भोजन जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य बना रही है। शांता सिन्हा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की पूर्व प्रमुख हैं और आधार मामले में याचिका दायर करने वाले विभिन्न लोगों में शामिल हैं।

दीवान ने कहा कि कृपया दो न्यायाधीशों की पीठ को विभिन्न योजनाओं में आधार को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ आवेदनों की सुनवाई करने दें।

केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलीसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आधार मामले में अंतरिम आदेश भी पांच न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था, ऐसे में एक याचिका पर दो न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होना उचित नहीं होगा। कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी नहीं बताया है कि विभिन्न योजनाओं में आधार को स्वैच्छिक बनाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, केन्द्र सरकार ने नया कानून बनाया है।

आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं और उन पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने अभी तक पीठ का गठन नहीं किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश देकर सरकार और उसकी एजेंसियों से कहा था कि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में आधार को अनिवार्य ना करें। हालांकि कुछ योजनाओं में आधार की स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

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