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निठारी कांड: नौवें मामले में पंढेर और कोली को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

सीबीआई की अदालत ने शुक्रवार को नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के नौवें मामले में कोठी के नौकर...
निठारी कांड: नौवें मामले में पंढेर और कोली को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

सीबीआई की अदालत ने शुक्रवार को नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के नौवें मामले में कोठी के नौकर सुरेन्द्र कोली और मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को मौत की सजा सुनाई है। दोनों को यह सजा 25 वर्षीय अंजलि की हत्या के अपराध में सुनाई गई है। मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को गुरुवार को  अंजलि की हत्या का दोषी करार दिया गया था।

गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के एक और केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी माना है। यह मामला 25 वर्षीय अंजिल से रेप और उसकी हत्या से जुड़ा है। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में पहले ही विशेष अदालत मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई की अदालत ने कोली और पंढेर पर क्रमशः 35000 और 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

इस मामले में आरोपी नौकर सुरेन्द्र कोली अकेला ऐसा शख्स है, जिसे सबसे ज्यादा बार फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।निठारी कांड में सीबीआई की तरफ से 16 मामले दर्ज किए गए थे।  

क्या है नौवां मामला

नौवां मामला घर में काम करने वाली मेड अंजलि का है, जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके खून से सने कपड़े कोठरी से बरामद किए गए थे। अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर और कोली को 376, 302, 201 आदि धाराओं के तहत दोषी माना।   

25 वर्षीय मृतका अंजलि वहां घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी। अचानक अंजलि पंढेर की कोठी के सामने से गायब हो गई थी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की थी। बाद में निठारी कांड का खुलासा होने के बाद नोएडा की डी5 कोठी में कपड़े और मानव खोपड़िया मिली थीं, जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब से कराए जाने पर मृतक महिला की खोपड़ी बरामद होने की पुष्टि हुई थी।

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