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NGT फैसला- अब दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगी 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां

नेशनल ग्रीन ट्रि‍ब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है।
NGT फैसला- अब दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगी 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां

एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल-पेट्रोल वाहनों पर लगी रोक को केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला दिया है। एनजीटी ने आदेश दिया कि 10-15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने के साथ, इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। हालांकि, अप्रैल में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।  

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने NGT के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एनजीटी के पाले में ही डाल दिया। NGT ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी।

NGT  के आदेश के बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी। एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को झटका दे चुकी है।  

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">NGT dismisses centre&#39;s application seeking modification in its earlier order which imposed a ban on 10 year old diesel vehicles.</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/908240328754262016">September 14, 2017</a></blockquote>
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