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चारा घोटाला मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की जेल, पांच लाख का जुर्माना

रांची की एक सीबीआई अदालत ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये...
चारा घोटाला मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की जेल, पांच लाख का जुर्माना

रांची की एक सीबीआई अदालत ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की आज सजा सुनाई।

कोर्ट ने जुर्माना नहीं देने पर लालू को 6 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है। इस मामले में कोर्ट ने लालू के अलावा आरोपी फूल चंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल की सजा सुनाई और पांच लाख का जुर्माना लगाया।


अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनायी।

फैसला आने के बाद लालू के पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि हम लालू प्रसाद की दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद अपील दायर करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 अभियुक्तों की सजा पर विशेष सीबीआई अदालत का फैसला आज शाम साढ़े चार बजे आया। अदालत ने सजा की घोषणा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की और सभी अभियुक्तों को बिरसामुंडा जेल में ही वीडियो लिंक से अदालत के सामने पेश कर सजा सुनायी गयी।

हीं, उनके दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, “हमें विश्वास है कि उन्हें (लालू यादव) जमानत मिलेगी। न्याय प्रणाली पर हमें पूरा भरोसा है। हम नहीं झुकेंगे।”

 


लालू यादव की सजा का ऐलान से पहले उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा था, “हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, और यह लड़ाई भी लड़ेंगे। हम डर कर अनपी विचारधारा से पीछे नहीं हटने वाले।”

मामला चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी का है, जिसमें  रांची की सीबीआई कोर्ट आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा पर फैसला आया।

इस मामले में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव समेत अन्‍य आरोपियों को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सजा कम करने की अपील भी की थी।

चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 11 आरोपियों की सजा पर बहस शुक्रवार को पूरी हो चुकी थी। मामले में पांच आरोपियों की सजा पर बहस होनी बाकी थी इसलिए कोर्ट ने फैसला अगली सुनवाई तक टाल दिया था। 

ये हो चुके हैं बरी
 जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व सीएम 
 ध्रुव भगत, पूर्व पीएसी चेयरमैन 
 एसी चौधरी, पूर्व आईआरएस ऑफिसर 
सरस्वती चंद्रा, चारा सप्लायर 
 सदानंद सिंह, चारा सप्लायर 
-विद्या सागर निषाद, पूर्व मंत्री 

कोर्ट के इस फैसले का बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू ने स्वागत किया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। उन्होंने इसे एक अध्याय का अंत बताया है।

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