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विदेश मंत्री का राज्यसभा में बयान- जाधव को तुरंत रिहा करके भारत भेजे पाक

विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रिहा करे और तुरंत...
विदेश मंत्री का राज्यसभा में बयान- जाधव को तुरंत रिहा करके भारत भेजे पाक

विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रिहा करे और तुरंत भारत वापस भेजे क्योंकि उन्हें निराधार आरोपों पर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था।

मृत्यु दंड की समीक्षा का आइसीजे ने किया था फैसला

राज्यसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे)का फैसला न सिर्फ जाधव के पक्ष में है बल्कि यह उन लोगों के पक्ष में भी है जो कानून के शासन में भरोसा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुधवार को आइसीजे के फैसले से भारत को बड़ी जीत मिली। इस फैसले में आइसीजे ने कहा कि पाकिस्तान को जाधव के मृत्य दंड की हर हाल में समीक्षा करनी चाहिए। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में जाधव को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी।

पाक ने भारत के अधिकार का उल्लंघन किया

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी 49 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा दी थी। लेकिन आइसीजे के कोर्ट जज अब्दुलकवी अहमद यूसुफ की बेंच ने जाधव के दोष और सजा पर प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार का आदेश दिया। बेंच के फैसले के पक्ष में 15 जजों ने मत दिया जबकि एक जज ने इसके खिलाफ मत रखा। उसके फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बाद वकील से उनकी मुलाकात के भारत के अधिकार का उल्लंघन किया।

गिरफ्तारी की जानकारी देना पाक की जिम्मेदारी

जजों ने कहा कि पाकिस्तान ने हिरासत में जाधव के साथ संपर्क और मुलाकात करने के अधिकार से भारत को वंचित रखा। पाक ने उसे कानूनी सहायता भी प्रदान नहीं करने दी। जज यूसुफ ने अपने फैसले में कहा कि विएना समझौते के तहत जाधव की गिरफ्तारी और हिसासत में लेने की जानकारी भारत को देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी।

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